निर्वाचन कार्ड के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

 चुनाव कार्ड क्या होता है?

चुनाव कार्ड को दूसरे तरीके से मतदाता पहचान पत्र कहा जाता है। गुजराती में ચૂંટણી કાર્ડ और अंग्रेजी में Voter I'd  तकनीकी भाषा में Electors Photo Identity Card (EPIC) कहा जाता है। चुनाव कार्ड राज्य के चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें मतदाता की तस्वीर के साथ नाम (उपनाम के साथ) पिता या पति का नाम, पता, जन्म तिथि आदि जानकारी होती है।





चुनाव कार्ड का उपयोग क्या है?

चुनाव कार्ड भी एक प्रकार का पहचान पत्र  यानि आईडी होता है, इस कार्ड का प्रयोग ज्यादातर चुनाव के लिए किया जाता है, इलेक्शन कार्ड होने पर ही आपको चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलता है, और यदि आप किसी संवैधानिक पद के लिए उम्मीदवारी करना चाहते हैं तो भी आपके पास चुनाव कार्ड होना अनिवार्य है।

जब तक भारत में आधार कार्ड जारी नहीं किया गया था, चुनाव कार्ड सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पहचान पत्र था। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट इत्यादि का क्रम  बाद में आता। जब हमारे यहाँ मोबाइल चालू हुवा तो ज्यादातर सिम कार्ड इलेक्शन कार्ड देकर ही खरीदे गए थे।

आज भी, वित्तीय संस्थान पहचान के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ चुनाव कार्ड लेने पर जोर देते हैं, यहां तक ​​कि ऋण आवेदन या सामान्य बचत खाते के लिए भी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई योजनाओं में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड के साथ चुनाव पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है।


चुनाव कार्ड कौन बनवा सकता है?

भारत के सभी नागरिक जिन्होंने पिछली 1 जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वे चुनाव कार्ड प्राप्त करने के पात्र  हैं। भारत की चुनावी प्रणाली के अनुसार, आम चुनाव हर पांच साल में होते हैं और उसके पहले राज्य का चुनाव आयोग एक विशेष अभियान चलाता है ताकि कोई भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित रहे।


चुनाव कार्ड बनवाने के लिए किससे मिलना है?

1. गाँव और शहर के अनुसार अलग-अलग कार्यालय होते हैं, कलेक्टर ऑफिस, मामलातदार ऑफिस, पंचायत कार्यालय में चुनाव के लिए एक विभाग या एक व्यक्ति होता है।

2. आपके निवास के पास के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक को बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया होता है। वो अपने  समय पे आपको बुलाएँगे , ध्यान रखना होगा कि बच्चों को पढ़ाने के कार्य में विघ्न या बाधा उत्पन्न ना  हो।

3. आपके क्षेत्र में सीएससी / जन सुविधा केंद्र या डॉ. डॉक्यूमेंट जैसे कोई गैर-सरकारी कार्यालय है, तो वे अपना फ़ीस लेकर आपका काम कर सकते हैं।

4. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) (nvsp.in) नाम से सरकार द्वारा वेबसाइट की भी सुविधा दी गई है। आप इसका लाभ भी उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पर्याप्त कंप्यूटर ज्ञान और स्कैनर जैसे उपकरण की आवश्यकता होती है।


चुनाव कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से कागजात की आवश्यकता होंगी  ?  Download Details 

 1. पहचान प्रमाण : आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/भारतीय पासपोर्ट आदि कोई भी।

2. निवास का प्रमाण: बिजली खपत बिल (नवीनतम 90 दिन से अधिक पुराना नहीं)/हाउस टैक्स बिल या रसीद (नवीनतम, एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं)/आवेदक की फोटो के साथ निवासी प्रमाण पत्र  जो गांव का सरपंच या सोसायटी के अध्यक्ष या समाज के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

3. जन्म तिथि का प्रमाण: स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र।

4. रंगीन पासपोर्ट साइज़ (3.5 x 4.5 सेमी) फोटोग्राफ, हाल ही में निकला हुवा (6 महीने से अधिक पुराना नहीं)

5. मोबाइल नंबर एवम ईमेल आईडी (यदि कोई हो)

6. समान पते वाले परिवार के किसी अन्य सदस्य या पड़ोसी का चुनाव कार्ड।

(कागजात  कभी-कभी केस टू केस भिन्न भी हो सकते हैं।)


अस्वीकरण (Disclaimer): यहां दी गई जानकारी डॉ. डॉक्यूमेंट के कर्ताहर्ता  और उनके सहयोगियों ने इसे हर समय सटीक बनाने की कोशिश की है, फिर भी कोई त्रुटि हो, जिस कारन किसी को नुकसान या अहित हो, तो उसके लिए डॉ. डॉक्यूमेंट किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

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